कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में आप अधिकारी विजय नायर को न्यायिक हिरासत में भेजा

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आखरी अपडेट: अक्टूबर 06, 2022, 17:19 IST

नायर एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के पूर्व सीईओ और आप के संचार प्रभारी हैं।  (छवि: हफिंगटन पोस्ट ट्विटर)

नायर एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के पूर्व सीईओ और आप के संचार प्रभारी हैं। (छवि: हफिंगटन पोस्ट ट्विटर)

विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने नायर को 20 अक्टूबर तक के लिए जेल भेज दिया, क्योंकि सीबीआई ने उनसे और हिरासत में पूछताछ की मांग नहीं की थी।

दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार कारोबारी और आप के संचार प्रभारी विजय नायर को यहां की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को दो सप्ताह की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने नायर को 20 अक्टूबर तक के लिए जेल भेज दिया, क्योंकि सीबीआई ने उनसे और हिरासत में पूछताछ की मांग नहीं की थी।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने नायर की सीबीआई रिमांड की समाप्ति पर अदालत के समक्ष नायर को पेश किया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, नायर ने दूसरों के साथ एक आपराधिक साजिश रची, जिसके तहत 2021-2022 की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (GNCTD) की सरकार की आबकारी नीति तैयार की गई और लागू की गई।

अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि इसका मकसद सरकारी खजाने की कीमत पर शराब निर्माताओं और वितरकों को अनुचित और अवैध लाभ प्रदान करना था और इस नीति के परिणामस्वरूप सरकार को भारी राजस्व का नुकसान हुआ। सीबीआई ने उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत आरोपी लोकसेवकों और अन्य नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी की संबंधित धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।

प्राथमिकी के अनुसार आरोपी लोक सेवकों ने सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किए बिना आबकारी नीति के बारे में निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि आरोपी का इरादा अवैध आर्थिक लाभ के लिए शराब लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ पहुंचाना था।

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