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मुंबई कोर्ट ने सांसद नवनीत राणा, उनके पिता के खिलाफ नया गैर-जमानती वारंट जारी किया

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आखरी अपडेट: नवंबर 08, 2022, 08:41 IST

मुंबई में दर्ज शिकायत के अनुसार राणा और उसके पिता ने कथित तौर पर जाली जाति प्रमाण पत्र बनाया था क्योंकि जिस सीट से वह चुनी गई हैं वह अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है।  (पीटीआई फोटो)

मुंबई में दर्ज शिकायत के अनुसार राणा और उसके पिता ने कथित तौर पर जाली जाति प्रमाण पत्र बनाया था क्योंकि जिस सीट से वह चुनी गई हैं वह अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। (पीटीआई फोटो)

इससे पहले, अदालत ने सितंबर में राणा और उसके पिता के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था, जिस पर अमल होना बाकी है

यहां की एक अदालत ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में लोकसभा सांसद नवनीत राणा और उनके पिता के खिलाफ सोमवार को नया गैर जमानती वारंट जारी किया।

इससे पहले, अदालत ने सितंबर में राणा और उसके पिता के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था, जिस पर अमल होना बाकी है।

मामला सोमवार को सुनवाई के लिए आया तो पुलिस ने अमरावती सांसद और उनके पिता के खिलाफ वारंट की तामील के लिए और समय मांगा।

हालांकि, अदालत ने पुलिस के अनुरोध को खारिज कर दिया और उन्हें तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

इसके बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पीआई मोकाशी ने दोनों के खिलाफ एक नया एनबीडब्ल्यू जारी किया।

अदालत ने NBW पर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए मामले को 28 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है।

मुंबई के मुलुंड पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत के अनुसार राणा और उसके पिता ने कथित तौर पर जाली जाति प्रमाण पत्र बनाया था क्योंकि जिस सीट से वह चुनी गई हैं वह अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2021 में अमरावती के सांसद को जारी किए गए जाति प्रमाण पत्र को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि यह फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके प्राप्त किया गया था।

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