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नौ साल पहले एक छात्र नेता पर जानलेवा हमले के मामले में यहां की एक स्थानीय अदालत ने मंगलवार को भाजपा के पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला और चार अन्य को दो दिसंबर तक अदालत में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया।
ओझा के वकील दिनेश तिवारी ने कहा कि छात्र नेता सुधीर ओझा के मामले में स्थानीय सांसद/विधायक अदालत के विशेष न्यायाधीश हुसैन अहमद अंसारी ने आदेश जारी किया.
बलिया शहर के कोतवाली क्षेत्र के सतीश चंद्र महाविद्यालय में 15 जनवरी 2013 को ओझा पर चाकू से हमला किया गया था.
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