केरल हाईकोर्ट ने विधायक पद से साजी चेरियन को अयोग्य ठहराने की याचिका खारिज की

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आखरी अपडेट: 08 दिसंबर, 2022, 13:24 IST

साजी चेरियन ने संविधान के खिलाफ अपनी विवादास्पद टिप्पणी को लेकर पिनाराई विजयन कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया।  (फोटो: ट्विटर/@cpimspeak)

साजी चेरियन ने संविधान के खिलाफ अपनी विवादास्पद टिप्पणी को लेकर पिनाराई विजयन कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। (फोटो: ट्विटर/@cpimspeak)

याचिकाओं में दावा किया गया था कि चेरियन के कार्यों ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 9 के तहत अयोग्यता को आकर्षित किया।

केरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार को माकपा विधायक और राज्य के पूर्व मंत्री साजी चेरियान के कथित रूप से भारतीय संविधान का अपमान करने वाले उनके भाषण के मद्देनजर विधायक के पद पर बने रहने के हकदार नहीं होने की घोषणा की मांग वाली दो याचिकाओं को खारिज कर दिया।

यह आदेश मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी चाली की पीठ ने पारित किया।

चुनाव आयोग की ओर से पेश अधिवक्ता दीपू लाल मोहन ने दोनों याचिकाओं को खारिज किए जाने की पुष्टि की।

विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं है।

याचिकाओं में दावा किया गया था कि चेरियन के कार्यों ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 9 के तहत अयोग्यता को आकर्षित किया।

अधिनियम की धारा 9 में कहा गया है कि “एक व्यक्ति जो भारत सरकार या किसी भी राज्य की सरकार के अधीन एक पद धारण कर रहा है, उसे भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति निष्ठाहीनता के लिए खारिज कर दिया गया है, वह तारीख से पांच साल की अवधि के लिए अयोग्य होगा। याचिका में यह भी कहा गया था कि चेरियन का आचरण संविधान के अनुच्छेद 173 (ए) और 188 का उल्लंघन था और उनके खिलाफ उनके विवादास्पद के संबंध में राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम, 1971 के अपमान के तहत मामला भी दर्ज किया गया है। भाषण।

भाषण ने राज्य में एक राजनीतिक विवाद पैदा कर दिया था, जिसमें विपक्ष द्वारा विरोध प्रदर्शन के कारण राज्य विधानसभा की कार्यवाही को एक दिन के लिए निलंबित कर दिया गया था, जिसमें चेरियन को इस्तीफा देने या बर्खास्त करने की मांग की गई थी और आखिरकार 6 जुलाई को उनके कैबिनेट पदों से इस्तीफा दे दिया गया था।

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