19 दिसंबर 2025 को मध्य प्रदेश की ख़ास खबरें . . . 

मध्य प्रदेश में नए संभाग और जिलों की तैयारी 

मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। शुक्रवार को हुई चर्चाओं के अनुसार, राज्य में एक नया संभाग और तीन नए जिलों के गठन का प्रस्ताव अंतिम चरणों में है। विशेष रूप से राजधानी भोपाल में प्रशासनिक कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए पुरानी तहसील के स्थान पर पाँच नई तहसीलें (पुराना भोपाल, संत हिरदाराम नगर, एमपी नगर, गोविंदपुरा और टीटी नगर) बनाने की योजना है। इस पुनर्गठन का उद्देश्य बढ़ती आबादी के बीच सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक तेजी से पहुँचाना है।

SIR : कट सकते हैं 25 लाख मतदाताओं के नाम 

मध्य प्रदेश में निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान की ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद हड़कंप मच गया है। रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में लगभग 25 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं। इनमें 8.5 लाख मृतक मतदाता और अन्य वे लोग शामिल हैं जिनके दस्तावेज़ अधूरे थे या जो लंबे समय से पते पर उपलब्ध नहीं थे। आयोग का कहना है कि आगामी चुनावों को पारदर्शी बनाने के लिए यह छंटनी अनिवार्य है।

लाड़ली बहनों और किसानों को सौगात

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विधानसभा में प्रदेशवासियों के लिए कई बड़ी घोषणाएं कीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि लाड़ली बहना योजना की राशि में निरंतरता बनी रहेगी और इसके पात्र लाभार्थियों के लिए भविष्य में राशि बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही, किसानों के लिए ‘खाद की होम डिलीवरी’ और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने के लिए विशेष बजट का प्रावधान करने की बात कही। सरकार का फोकस अब ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने पर है।

क्रिसमस कैरल (कैरोल) सिंगिंग को मिली सुरक्षा

जबलपुर/इंदौर हाई कोर्ट ने झाबुआ जिले में क्रिसमस सिंगिंग (प्रार्थना गान) पर पुलिस द्वारा लगाई गई पाबंदी को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने मौखिक आदेश देते हुए स्पष्ट किया कि ईसाई समुदाय के लोग अपने घरों और चर्चों में प्रार्थना गान करने के लिए स्वतंत्र हैं। इससे पहले स्थानीय प्रशासन ने धर्म परिवर्तन की आशंका जताते हुए इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया था, जिसे कोर्ट ने नागरिकों के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन माना और उक्त आदेश दिया।

 

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