मुंबई कोर्ट ने शिवसेना सांसद संजय राउत की न्यायिक हिरासत 5 सितंबर तक बढ़ाई

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आखरी अपडेट: 22 अगस्त 2022, 13:15 IST

भूखंड पर कई इमारतें लगभग पूरी तरह से बन चुकी हैं, लेकिन पात्रा चॉल भूमि घोटाला मामले के कारण फ्लैट खरीदार उन पर कब्जा नहीं कर पाए हैं। (संजय राउत की पीटीआई फोटो)

भूखंड पर कई इमारतें लगभग पूरी तरह से बन चुकी हैं, लेकिन पात्रा चॉल भूमि घोटाला मामले के कारण फ्लैट खरीदार उन पर कब्जा नहीं कर पाए हैं। (संजय राउत की पीटीआई फोटो)

संजय राउत को ईडी ने 1 अगस्त को उपनगरीय गोरेगांव में पात्रा चॉल के पुनर्विकास में कथित वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में गिरफ्तार किया था।

मुंबई की एक ‘चॉल’ के पुनर्विकास में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन मामले में यहां की एक विशेष अदालत ने सोमवार को शिवसेना सांसद संजय राउत की न्यायिक हिरासत पांच सितंबर तक बढ़ा दी।

60 वर्षीय राउत को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उपनगरीय गोरेगांव में पात्रा चॉल (पंक्ति मकान) के पुनर्विकास में कथित वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में एक अगस्त को गिरफ्तार किया था।

शुरुआत में ईडी की हिरासत में रहने के बाद 8 अगस्त को शिवसेना नेता को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। सोमवार को विशेष न्यायाधीश एमजी देशपांडे ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) से संबंधित मामलों की सुनवाई करते हुए राउत की हिरासत सितंबर तक बढ़ा दी। 5.

ईडी ने अदालत को बताया कि मामले में उसकी जांच अभी जारी है। ईडी की जांच पात्रा ‘चॉल’ के पुनर्विकास और राउत की पत्नी और सहयोगियों से संबंधित वित्तीय लेनदेन में कथित वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित है।

शिवसेना अध्यक्ष और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के करीबी सहयोगी राउत ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है और उनके खिलाफ ईडी के मामले को “झूठा” कहा है।

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