20 मिनिट लाइन में लगने के बाद भी नहीं की राशि जमा, स्टेट बैंक पर लगाया जुर्माना

– अधिवक्ता चंचल गुप्ता ने मामले में लगाया था वाद, उपभोक्ता हेल्पलाइन पर भी की थी शिकायत

Jai Hind News, Indore

भारतीय स्टेट बैंक की पत्रकार कॉलोनी शाखा में ग्राहक द्वारा स्लीप के माध्यम से राशि जमा करने से मना करने पर जुर्माना ठोंका है। साथ ही जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग की इंदौर खंडपीठ ने बैंककर्मियों को अपना व्यवहार सुधारने के लिए भी कहा है।

तकनीकी कारणों से रुपए जमा नहीं हुए

दरअसल, ग्राहक चंचल गुप्ता एक अक्टूबर 2019 को भारतीय स्टेट बैंक की पत्रकार कॉलोनी शाखा में मौजूद अपने खाते में राशि जमा करने के लिए पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने टोकन लिया और करीब 20 मिनिट तक लाइन में लगने के बाद नंबर आया। जब कैश काउंटर पर राशि जमा करने के लिए स्लीप दी तो बैंककर्मी ने नगद राशि लेने से मना कर दिया। कहा कि मशीन के माध्यम से ही राशि जमा करवाना होगी। इस पर गुप्ता ने अपना एटीएम कार्ड पास मौजूद नहीं होने के चलते बैंक स्लीप के माध्यम से राशि जमा करना चाही। लेकिन बैंककर्मियों ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कार्ड के माध्यम से ही राशि जमा करवाना होगी। शाखा के बाहर मशीन से बिना कार्ड के राशि जमा करवाने पर 25 रुपए शुल्क लिया जा रहा है। लेकिन मशीन में तकनीकी कारणों से रुपए जमा नहीं हुए।

अभद्र्ता करना पडा भारी 

जब परिवादी ने दोबारा बैंक में आकर नगद राशि जमा करने के लिए कहा तो बैंककर्मी ने अभद्रता की। जब परिवादी ने इस संबंध में बैंक के नोटिफिकेशन की जानकारी मांगना चाही तो वह भी नहीं बताई। इस पर परिवादी ने नेशनल कंज्युमर हेल्पलाइन में शिकायत की गई। साथ ही जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग की इंदौर खंडपीठ में वाद प्रस्तुत किया। उक्त वाद पर आयोग ने ग्राहक चंचल गुप्ता के पक्ष में फैसला सुनाया। यह भी स्पष्ट किया कि मशीन के द्वारा नगद राशि जमा करवाना लोगों में जागरूकता लाने के लिए है। लेकिन किसी भी ग्राहक को इसके लिए विवश नहीं किया जा सकता। साथ ही कहा कि किसी भी ग्राहक को उचित सेवाएं न देते हुए अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया गया। बैँक के खिलाफ आयोग ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 12 के तहत 2 हजार रुपए का जुर्माना और प्रकरण व्यय एक हजार रुपए देने के आदेश दिए। मामले में शिकायतकर्ता ने खुद पैरवी की। आयोग के तरफ से अध्यक्ष बलराज कुमार पालोदा, सदस्य साधना शर्मा व निधि बारंगे ने सुनवाई की।

संपर्क
एड्वोकेट चंचल गुप्ता
9302100010

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