[ad_1]
द्वारा संपादित: पृथा मल्लिक
आखरी अपडेट: 02 जनवरी, 2023, 16:57 IST

अनूपपुर के कोतमा से कांग्रेस विधायक सुनील सराफ अपने आवास पर नए साल के मौके पर। (छवि: ट्विटर/@SuneelSarafINC)
घटना के बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अनूपपुर एसपी को विधायक के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया था
कांग्रेस विधायक सुनील सराफ सोमवार को नए साल के कार्यक्रम में हाथ में बंदूक लेकर नाचते दिख रहे एक वीडियो के वायरल होने के बाद सोमवार को ताजा संकट में आ गए, जिसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने मामले की पुलिस जांच के आदेश दिए।
कथित वीडियो के अनुसार, कोतमा के विधायक मंच पर बंदूक लहराते हुए और नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं।
विधायक ने रविवार को एक ट्वीट कर अपने निजी आवास पर नववर्ष समारोह की तस्वीरें साझा कीं और लोगों का कार्यक्रम में आने और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं भेजने के लिए आभार व्यक्त किया.
#नववर्ष_2023 के उप लक्ष्य में मेरे निज निवास में आयोजित सहभोज कार्यक्रम में मेरा आमंत्रण स्वीकार कर सहर्ष पधारते हुए आपने मेरा मान सींक है, जिसके लिए मैं आपका कोटिशः आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही मेरे जन्मदिवस पर आप सभी को बधाई प्राप्त करते हैं, व ढेर सारे शुभकामनाओं से भी अत्यधिक सख्त हूं pic.twitter.com/uH2fKmdruq
– सुनील सराफ विधायक कोतमा (@SuneelSarafINC) 1 जनवरी, 2023
घटना के बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस को विधायक के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, “कोतमा से कांग्रेस विधायक सुनील सर्राफ द्वारा फायरिंग के वायरल वीडियो के संबंध में अनूपपुर एसपी को कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।”
कोतमा से कांग्रेस विधायक सुनील सर्राफ के फायरिंग वाले वायरल वीडियो को लेकर अनूपपुर एसपी को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। pic.twitter.com/GNanfsnqoh– डॉ नरोत्तम मिश्रा (@drnarottammisra) जनवरी 2, 2023
यह पहली बार नहीं है जब कोतमा विधायक को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। अक्टूबर 2022 में, सराफ और सतना के कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा पर ट्रेन में एक 32 वर्षीय महिला से कथित तौर पर छेड़छाड़ करने का मामला दर्ज किया गया था।
इन दोनों विधायकों पर महिला का हाथ पकड़कर रीवा से भोपाल जाने वाली ट्रेन में अपने साथ भोजन करने के लिए कहने का आरोप था। अपने 8 महीने के बच्चे के साथ यात्रा कर रही महिला ने अपने पति से बात की, जो एक वकील है और बाद में जबलपुर रेलवे पुलिस से संपर्क किया।
पीटीआई के अनुसार, पुलिस ने सराफ और कुशवाहा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (किसी भी महिला पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, अपमान करने का इरादा या यह जानते हुए कि वह उसकी शील भंग कर सकता है) के तहत मामला दर्ज किया है।
राजनीति की सभी ताजा खबरें यहां पढ़ें
[ad_2]